हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
बी.पी.एल परिवार या वार्षिक आय 1.80 लाख रु. से कम वाले परिवार से सम्बंधित 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की 1 मार्च, 31 मई, 2021 के बीच कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख रु. व 31 मई, 2021 के बाद प्राकृतिक मृत्यु(कोविड सहित) के मामले में MMPSY व PMJJBY के तहत 2 लाख रु. का मुआवजा मिलेगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारम्भ राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है ।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को सालाना 6000 रूपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान(The state government provided a sum of Rs 6000 annually to each family ) की जाएगी ।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के तहत दी जाने वाली सालाना 6000 रूपये की सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप(Social security life insurance, contingency insurance and pension benefits) में प्रदान की जाएगी |
प्यारे हरियाणा वासियो आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे पात्रता ,आवेदन प्रक्रिया आदि प्रदान करने जा रहे है |
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना पंजीकरण
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लिंक 25-05-2021 से दुबारा शुरु होने वाला है वंचित परिवार अपना पंजीकरण 25 मई 2021 से करवा सकते है |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के अंतर्गत आने वाली योजनाए
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे जिसमे से पीएमजेजेबीवाई के तहत18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खातों में से स्वयं हो जाएगा।
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना- इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थियों को 3000 रूपये की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किया जायेगा ।पात्र लाभार्थियों के बैंक से 55 से 200 प्रति माह प्रीमियम का भुगतान स्वचालित रूप से किया जाएगा । प्रतिमाह प्रीमियम देने के बाद ही लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी ।
- पीएम किसान मानधन योजना- इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी । यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी ।
- दुर्घटना बीमा लाभ (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)- इस योजना के अंतर्गत परिवार के कम से कम एक सदस्य को 12 रूपये का दुर्घटना बीमा पर भुगतान किया जाएगा | इस योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रूपये की धनरशि प्रदान की जाएगी |
परिवार समृद्धि योजना के पात्रता :-
- आवेदन की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए ।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
परिवार समृद्धि योजना के दस्तावेज़ :-
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता (18 साल से उपर सभी फॅमिली मेम्बरों का )
- परिवार पहचान पत्र ( family id )
- सर्वप्रथम आवेदक को MMPSY की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज आपको Operator Login का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको अपनी सीएससी आईडी डालनी होगी ।इसके बाद आपको Next के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको आगे पासवर्ड डालना होगा ।और फिर Sign in के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इसके पश्चात् आपका पोर्टल में sign in हो जायेगा । इसके बाद आपको इस योजना में अप्लाई करना होगा । इसके लिए आपको Apply Scheme पर क्लिक करना होगा । फिर आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपके सामने enter family id का ऑप्शन आएगा इसमें आपको family id भरनी होगी । भरने के बाद आपको Send OTP के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा ।
- फॉर्म AUTO FILLED मिलेगा ।
- फॉर्म खुलने के बाद परिवार में जो भी मेंबर मानधन पेंशन का पत्र होगा फॉर्म में वो अपने आप दिखाई देंगे उनमें से किसी भी एक मेंबर का मानधन कार्ड बनवाना आवश्यक है। फॉर्म में मानधन कार्ड का नंबर डालना होगा।
नोट:- मानधन कार्ड बनवाने के लिए यह क्लिक करें :- CLICK HERE
- साथ में ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का ऑप्शन भी आएगा । इसमें परिवार का जिस जिस के ये बीमें हो रखे हैं, बैंक में उनके सामने टिक मार्क लगाना । (नोट:- ये दोनो बीमे आपको बैंक में करवाने होंगे जिस बैंक में आपका खाता है। टिक मार्क BY DEFAULT पहले से लगा हुआ मिलेगा। जिसका बीमा नहीं हो वो टिक मार्क हटा सकता । पर ध्यान रहे ये दोनो बीमे आज के समय को देखते हुए बहुत जरूरी है।
- उसके बाद फॉर्म चेक करके SUBMIT करके प्रिंट आउट निकाल कर उसपे SIGN करवाके उपलोड करना होगा ।
- उसके बाद फाइनल SUBMIT करने के बाद आपकी MMPSY SUCCESSFULLY अप्लाई हो जाएगीं ।
- फाइनल SUBMIT करने के बाद आपको कोई भी REF. NUMBER / REG. नंबर नही मिलेगा
- बस आपके सामने पॉप उप मिलेगा SUCCESSFUL का।




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