- प्रधानमंत्री किसान मानधन एक सरकारी योजना है जो वृद्धावस्था संरक्षण और छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
- इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 31 मई 2019 को की गयी थी |
- इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान अपना पंजीकरण करवा सकता है। उसे 60 वर्ष की आयु तक आंशिक अंशदान करना होता है। यह योगदान 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह तक है। किसान को 60 साल की उम्र होने पर 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलने लगेगी।
पीएम किसान मानधन योजना ( PMKMY ) पात्रता :-
किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई किसान जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है , इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है.।
पीएम किसान मानधन योजना ( PMKMY ) जरुरी दस्तावेज :-
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
पीएम किसान मानधन योजना ( PMKMY ) आवेदन कैसे करें :-
- Step 1: - योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएंगे।
- Step 2:-नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं : - आधार कार्ड IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक या चेक बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट की कॉपी)।
- Step 3:-नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।
- Step 4:- वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि की कुंजी-इन करेगा ।
- Step 5:- वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
- Step 6:- सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वतः गणना करेगा।
- Step 7:- सब्सक्राइबर वीएलई को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।
- Step 8:- नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और ग्राहक द्वारा आगे हस्ताक्षर किए जाएंगे। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
- Step 9:- एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) उत्पन्न होगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा।
Entry age specific monthly contribution :-
पीएम किसान मानधन योजना ( PMKMY )
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